April 25, 2026

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दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, ख़ारिज की गई जमानत याचिका

नई दिल्ली। दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया है, लेकिन अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट को उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई के निर्देश दिए हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस एस. सी. शर्मा की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में अपनी अर्जी लंबित रहते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं करनी चाहिए थी।

शरजील के वकील, सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनकी जमानत अर्जी 2022 से हाई कोर्ट में लंबित है, और दो साल से इस पर कई बार सुनवाई टाल दी गई है। दवे ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा स्तर पर वे जमानत का दबाव नहीं बना रहे हैं। इस पर जजों ने कहा कि हाई कोर्ट में 25 नवंबर को सुनवाई का दिन तय किया गया है और वकील उस दिन कोर्ट से जल्दी सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, “यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई याचिका है, इसलिए हम इसमें हस्तक्षेप के इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में इस मामले पर शीघ्र सुनवाई की अर्जी देने की स्वतंत्रता होगी, और हाई कोर्ट इस पर विचार करेगा।”

क्या है पूरा मामला?

शरजील इमाम पर आरोप है कि उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में साजिश रची। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। शरजील को 28 जनवरी, 2020 को गिरफ्तार किया गया था, और तब से यह मामला लंबित है, जिसमें अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं। शुरुआत में शरजील ने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख किया, लेकिन उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रैल 2022 में अपील की, लेकिन तब से इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है।