April 16, 2026

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संभल जिला अदालत में चल रहे जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर मुकदमे की सुनवाई पर हाईकोर्ट की रोक

नई दिल्ली। संभल की जिला अदालत में चल रहे शाही जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर मामले की सुनवाई पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए 25 फरवरी तक केस की सुनवाई पर रोक लगाई है। उच्च न्यायालय ने केस के सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है जिसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को दो हफ्ते में प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। 25 फरवरी को नए मामले के तौर पर हाईकोर्ट इस केस की सुनवाई करेगा।

गौरतलब है कि संभल की जिला अदालत में 19 नवंबर 2024 को अधिवक्ता हरिशंकर जैन व कुछ अन्य लोगों की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। इसमें संभल की शाही जामा मस्जिद को पूर्व में श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया था। इस याचिका को स्वीकार करते हुए जिला अदालत ने शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। 24 नवंबर को सर्वेक्षण के लिए जब एएसआई की टीम जामा मस्जिद परिसर पहुंची तो वहां मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो गए और सर्वे का विरोध करते लगे। देखते ही देखते भीड़ बढ़ती गई और लोगों का गुस्सा भड़क गया जो हिंसा में बदल गया।

इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके बाद से संभल लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में संभल के हिंसा वाले इलाके में प्रशासन ने एक मंदिर को खुलवाया जो 44 साल से बंद था। इसके अतिरिक्त वहां एएसआई द्वारा खुदाई भी की जा रही है जिसमें बावड़ी समेत कई प्राचीन चीजें निकल सामने आई हैं। मंदिर के पास प्राचीन कुआं जिसे पाट दिया गया था उसको भी पुलिस ने कब्जा मुक्त कराया।