राहुल गांधी हर हाल में हों हाजिर, अन्यथा…लखनऊ कोर्ट ने दी चेतावनी, जानिए क्या है मामला
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लखनऊ की एक अदालत ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। वीर सावरकर पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज केस की सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कांग्रेस सांसद पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया। केस की तारीख पर लगातार गैर हाजिर रहने पर अदालत ने जुर्माना लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी आगामी 14 अप्रैल 2025 को हर हाल में हाजिर हों अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह परिवाद वकील नृपेंद्र पांडेय की तरफ से कोर्ट में दर्ज कराया गया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें अंग्रेजों का गुलाम बताया था। राहुल गांधी के खिलाफ धारा 156 (3) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। नृपेंद्र पांडेय ने दावा किया था राहुल गांधी ने द्वेष फैलाने की मंशा से वीर सावरकर पर टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता की बात पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को एक से अधिक बार समन जारी किया था मगर वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए।
आज की पेशी में भी राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए उनके वकील प्रांशु अग्रवाल ने प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उन्होंने बताया कि नेता प्रतिपक्ष होने के चलते उनके मुवक्किल का विदेशी गणमान्य व्यक्ति से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था इसी कारण से वो आज अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। वहीं शिकायतकर्ता वकील नृपेंद्र पांडेय का कहना है कि राहुल गांधी जानबूझ कर बार-बार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं और किसी ना किसी बहाने से व्यक्तिगत पेशी से छूट मांग रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को 14 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया।
