October 4, 2025

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आरबीआई ने आज से लागू किया चेक क्लियरिंग का नया नियम, अब कुछ घंटों में ही खाते में आएगा पैसा

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने आज से चेक क्लियरेंस के नए नियम लागू किए हैं। अगर आप अब बैंक में चेक जमा करते हैं, तो ये उसी दिन क्लियर हो जाएगा। पहले चेक क्लियर होने में दो से तीन दिन का वक्त लगता था। आरबीआई के नए नियम से चेक का रियल टाइम सेटलमेंट लागू हो सकेगा। सभी बैंकों ने शुक्रवार को इसका सफल ट्रायल किया था। आरबीआई के नए नियम के मुताबिक अब बैच में चेक क्लियर नहीं होंगे। उनको दिनभर क्लियर किया जाएगा। इससे चेक जमा करने पर संबंधित उपभोक्ता के खाते में उसी दिन रकम पहुंच जाएगी।

आरबीआई के नए नियम के तहत अब सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जमा कराए गए चेक उसी वक्त स्कैन कर क्लियरिंग के वास्ते भेजे जाएंगे। सुबह 11 बजे से हर घंटे बैकों के बीच चेक की क्लियरिंग होगी। आरबीआई के मुताबिक चेक की राशि का भुगतान करने वाले बैंक को शाम 7 बजे तक जवाब देना होगा। जवाब न मिलने पर चेक क्लियर मान लिया जाएगा। इससे कुछ घंटे में ही खाते में पैसा आ जाएगा। अभी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में चेक क्लियरिंग की नई व्यवस्था लागू की गई है। इसका पहला चरण 2 जनवरी 2026 तक लागू किया जाएगा। पूरे देश में चेक क्लियरिंग की नई व्यवस्था 3 जनवरी से लागू होगी।

बता दें कि एक दौर था, जब चेक जमा होने के बाद क्लियरिंग में एक हफ्ते का वक्त लगता था। बाद में चेक क्लियरिंग के लिए तीन दिन का वक्त आरबीआई ने तय किया था। इसके बाद साल 2008 में सीटीएस शुरू होने के बाद चेक क्लियरेंस उसी दिन होना शुरू हुआ। अब आरबीआई के चेक क्लियरिंग संबंधी ताजा नियम के कारण आम लोगों के अलावा कारोबार करने वालों को भी काफी सहूलियत हो जाएगी। जरूरतमंद भी उसी दिन दूर रहने वाले अपने किसी जानने वाले से पैसा ले सकेंगे।

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