यूपी पुलिस भर्ती के सभी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में मिलेगी 3 साल की छूट, योगी सरकार का राहत भरा फैसला
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस में भर्ती का सपना संजाने वाले प्रदेश के युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सीधी भर्ती-2025 के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में अब तीन साल की छूट मिलेगी। यह निर्णय 31 दिसंबर 2025 को कांस्टेबल सिविल पुलिस और समकक्ष पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन के संबंध में लिया गया है। आयु सीमा में यह छूट बिना किसी अपवाद के सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों पर लागू होगी।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट) नियम, 1992 के अनुसार यह निर्णय लिया गया है। इस भर्ती अभियान के तहत यूपी पुलिस में कुल 32,679 रिक्त पदों को भरा जाना है। इन पदों में कांस्टेबल सिविल पुलिस (पुरुष/महिला), पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन के लिए महिला आरक्षी, घुड़सवार पुलिस (पुरुष) और जेल वार्डर (पुरुष और महिला) के पद शामिल हैं। इस फैसले के पीछे योगी सरकार का उद्देश्य राज्य भर के उम्मीदवारों को समान अवसर और राहत प्रदान करना है। अभ्यर्थियों की मांग और कोरोना महामारी के दौरान भर्ती में हुई देरी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है।
इस फैसले से उन उम्मीदवारों को राहत मिलेगी जो पिछले कुछ सालों से पुलिस भर्ती की तैयारी में जुटे हुए थे मगर किन्हीं कारणों से भर्ती निकल नहीं पाई और उनकी आयु ज्यादा हो गई। देवरिया से बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने विशेष तौर पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया था और अभ्यर्थियों की व्यथा से उनको अवगत कराया था। इसके बाद योगी ने आयु सीमा में तीन साल की छूट देने का निर्णय लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी के साथ और समयबद्ध तरीके से पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है।
