सांप के जहर से जुड़े मामले में एल्विश यादव के खिलाफ केस खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत
नई दिल्ली। यू-ट्यूबर एल्विश यादव को खिलाफ सांप के जहर की तस्करी और नशे के लिए उसके उपयोग से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। इसी के साथ अब यह केस खत्म हो गया। जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने शिकायत में प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए कहा कि यह कानूनी रूप से मान्य नहीं हो सकती। शिकायत और एफआईआर को कानून के अनुसार बरकरार नहीं रखा जा सकता। हम अन्य मुद्दों पर विचार नहीं करेंगे और इसी के साथ कोर्ट ने कार्यवाही रद्द कर दी। हालांकि, अदालत ने अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत नई शिकायत दर्ज करने और जांच की अनुमति दी है।
रेव पार्टी के आयोजन और उसमें आए विदेशी लोगों को नशे के लिए सांप का जहर सप्लाई करने के आरोप में एल्विश यादव को मार्च 2024 में नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में उनको जमानत मिल गई थी। ईडी ने एल्विश यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी केस दर्ज किया था। सांप के जहर के खरीद फरोख्त मामले में एल्विश यादव और सिंगर राहुल यादव ऊर्फ फाजिलपुरिया की करोड़ों रुपये की संपत्तियों और बैंक खातों को ईडी ने अटैच कर लिया था। एल्विश यादव ने इससे पहले अपने खिलाफ जारी समन और यूपी पुलिस की चार्जशीट को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी मगर वहां से उनको कोई राहत नहीं मिली थी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एल्विश यादव की याचिका को खारिज करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट जज ने कहा था कि इस मामले की कानूनी जांच की जरूरत है। इस मामले में ईडी ने एल्विश यादव से कई बार लंबी पूछताछ भी की थी। हालांकि एल्विश यादव शुरू से ही इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। पिछले साल 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
