रेलवे ने कन्फर्म टिकट कैंसिलेशन के नियमों में किया बदलाव, जानिए यात्रियों की जेब पर क्या होगा असर?
नई दिल्ली। रेलवे ने कन्फर्म टिकट को कैंसिल कराने के नियमों में कुछ बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार कोई भी यात्री अपनी यात्रा शुरू होने के 72 घंटे पहले अपनी कन्फर्म टिकट कैंसिल कराता है तो उसे सिर्फ कैंसिलेशन शुल्क देना होगा जोकि फिक्स होगा और इस कंडीशन में उसे ज्यादा रिफंड मिलेगा। जबकि ट्रेन की टाइमिंग के 72 से 24 घंटे के बीच टिकट रद्द कराने पर किराए का 25 फीसदी काट लिया जाएगा और साथ ही तय न्यूनतम शुल्क भी कटेगा। इसी तरह अगर ट्रेन छूटने के 24 घंटे से 8 घंटे पहले के बीच टिकट कैंसिलेशन कराने पर कुल किराए का 50 फीसदी कटेगा।
अगर कोई यात्री ट्रेन के समय के 8 घंटे के अंदर टिकट रद्द कराता है तो उसे किराए का कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। हालांकि ट्रेन छूटने, अत्यधिक लेट होने की स्थिति में टीडीआर फाइल करने की प्रक्रिया अलग होगी। नए नियम के तहत यात्री यात्रा शुरू होने से पहले अपनी सीट भी अपग्रेड कर सकेंगे। ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक यात्रियों को क्लास चेंज करने का विकल्प मिलेगा। जैसे अगर कोई यात्री थर्ड एसी से सेकेंड एसी में अपग्रेड करना चाहे तो वो कर सकेगा। इसके अलावा यात्रियों को एक और सहूलियत रेलवे ने प्रदान की है।
अब ऑफलाइन मोड में किसी भी स्टेशन से टिकट कैंसिल कराया जा सकेगा। अभी तक ऐसी व्यवस्था थी कि जिस स्टेशन से ऑफलाइन टिकट कराया गया वहीं से कैंसिल होता था। यह नए नियम आगामी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच लागू किए जाएंगे। यात्रियों की सहूलियत के लिए बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव का विकल्प रेलवे ने पहले ही दे रखा है। रेलवे के अनुसार टिकटों की कालाबाजारी करने वालों पर लगाम कसने की कोशिश के तहत कैंसिलेशन नियमों में सुधार किया गया है। इसके साथ ही रेलवे ने यात्रियों की यात्रा अनुभव को सुगम बनाने के उद्देश्य से भी कदम उठाए हैं।
