खान सर को पटना कोर्ट से राहत, पुलिस को केस डायरी पेश करने का आदेश दे फिलहाल गिरफ्तारी पर लगाई रोक
पटना। बिहार की राजधानी पटना में खान ग्लोबल स्टडीज चलाने वाले फैजल खान (खान सर) को कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट में खान सर ने अंतरिम जमानत याचिका लगाई थी। सोमवार को इस पर सुनवाई हुई थी। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था। कोर्ट ने अब अगले आदेश तक फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगी है। इस मामले में अब 30 जून को कोर्ट सुनवाई करेगा।
खान सर के वकील अरविंद कुमार ने पटना के जिला और सत्र न्यायाधीश रूपेश देव के कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। वहीं, पटना में न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) अनुराग वर्मा के कोर्ट में ज्ञान बिंदु कोचिंग चलाने वाले रोशन आनंद और खान सर के दो गार्ड तालेबर सिंह और दीपक कुमार की याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से सारे सबूत देने के लिए कहकर 10 जून बुधवार को फिर सुनवाई का फैसला किया है। खान सर पर आरोप है कि उन्होंने हंगामे के दौरान अपने गार्डों से फायरिंग करने के लिए कहा। खास बात है कि खान सर ने पहले पुलिस से कहा था कि फायरिंग हुई, लेकिन बाद में अपने बयान से पलट गए थे।
वहीं, ज्ञान बिंदु कोचिंग और खान सर की कोचिंग के विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसमें खान सर के दोनों गार्डों को फायरिंग करते देखा गया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पटना पुलिस ने खान सर के दोनों गार्डों को पकड़ा। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। पटना पुलिस के मुताबिक दोनों गार्डों ने बताया कि खान सर के कहने पर फायरिंग की थी। जिसके बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ केस दर्ज किया था। वहीं, लाख कोशिश के बावजूद पटना पुलिस खान सर को पकड़ नहीं सकी। अब कोर्ट से राहत मिलने के बाद खान सर के फिर सामने आने की उम्मीद है।
