फर्जी दस्तखत मामले में आज शाम तक ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सीआईडी के सामने पेश होना होगा, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश
कोलकाता। कथित फर्जी दस्तखत मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को गुरुवार यानी आज शाम 6 बजे तक पश्चिम बंगाल सीआईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया है। अभिषेक बनर्जी दिल्ली में हैं और वो शाम 4 बजे कोलकाता पहुंचकर भवानी भवन स्थित सीआईडी के दफ्तर जाएंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में अभिषेक बनर्जी को फिलहाल ये राहत दी है कि 21 दिन तक सीआईडी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। इससे पहले सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को 3 बार नोटिस भेजकर तलब किया, लेकिन ममता के सांसद भतीजे पेश नहीं हुए थे।
सीआईडी जांच के खिलाफ अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सीआईडी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार कर पूछताछ जरूरी है। सीआईडी की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया गया कि नेता विपक्ष संबंधी प्रस्ताव का असल दस्तावेज उसे नहीं मिला है। ये मामला शोभनदेव चटर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष बनाने का है। शोभनदेव को नेता विपक्ष बनाने संबंधी प्रस्ताव का हवाला देकर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भेजी थी। जिसके साथ टीएमसी विधायकों के दस्तखत वाला दस्तावेज और प्रस्ताव भी था।
टीएमसी के ही विधायक ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने इसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर से शिकायत की कि इस तरह का कोई प्रस्ताव 6 मई को टीएमसी की बैठक में पास नहीं हुआ। साथ ही दोनों ने टीएमसी के कई विधायकों के फर्जी दस्तखत का आरोप भी लगाया। इस पर विधानसभा सचिवालय ने कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर कराई। जिसके बाद मामले को पश्चिम बंगाल सीआईडी को सौंप दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष को अभिषेक बनर्जी ने ही चिट्ठी भेजी थी। जिसकी वजह से ममता बनर्जी के सांसद भतीजे मामले की जद में आए हैं। अगले 21 दिन अभिषेक को सीआईडी गिरफ्तार तो नहीं कर सकेगी, लेकिन टीएमसी के नंबर दो नेता के लिए मुश्किल जरूर खड़ी हो गई है।
