मुंबई। आमिर खान के एक्टर भानजे इमरान खान ने भारत छोड़ने के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दस्तक देने का फैसला किया है। इमरान खान के वकील ने मीडिया से कहा कि नियमों के तहत ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड रखने वालों के धरना प्रदर्शन करने पर कोई रोक नहीं है। आमिर खान के भानजे इमरान अमेरिका के नागरिक हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था।
आमिर खान के भानजे को मुंबई पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। जानकारी के मुताबिक इमिग्रेशन एक्ट की धारा 7 और 29 के तहत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। इमरान पर आरोप लगाया गया है कि भारतीय नागरिक न होते हुए भी उन्होंने धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इमरान खान ने हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस वैन से अपनी तस्वीर शेयर की थी। जिसमें उन्होंने लिखा था कि शायद एक ड्राइव पर जा रहा हूं। मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने कहा था कि वो मुंबई का नागरिक होने के नाते प्रदर्शन स्थल पर आए हैं। उनकी कोई खास मांग नहीं है। इमरान खान ने आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों पर सवाल खड़े किए थे। लोगों की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया था।
इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने मांग की थी कि इमरान खान को तुरंत गिरफ्तार कर डिपोर्ट किया जाए। सोमैया ने कहा था कि इमरान खान ने वीजा और ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया के नियमों का उल्लंघन किया है। सोमैया ने कहा था कि उन्होंने धरना प्रदर्शन के दौरान इमरान खान की ओर से दिए गए भाषण का सबूत पुलिस को दिया है। मीडिया से किरीट सोमैया ने कहा था कि इमरान खान ने राजनीतिक उग्रपंथ दिखाया है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया था कि एक्टर ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेकर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल किया है।
