दिल्ली में पटाखे खरीदना और जलाना पड़ेगा भारी, जुर्माने के साथ होगी 6 महीने की जेल!
नई दिल्ली। कुछ ही दिनों बाद देशभर में दीपों का त्योहार दिवाली मनाई जाएगी लेकिन इससे पहले ही देश की राजधानी दिल्ली की हवा दमघोंटू हो चुकी है। बीते दिनों से जहां एक तरफ मौसम में हल्की-हल्की ठंडक ने लोगों को गर्मी से राहत दी है तो वहीं, दूसरी तरफ हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने लगा है। हवा की गुणवत्ता में लगातार आ रही इस गिरावट का असर लोगों पर भी देखने को मिल रहा है। लोगों को आंखों में जलन और गले में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बीते मंगलवार 7 बजे दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 245 दर्ज किया गया जो कि खराब श्रेणी ( 245 एक्यूआई) में आता है। पहले से ही लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा दिल्ली की इस आबोहवा के दिवाली के मौके पर और खराब होने की स्थिति से बचने के लिए अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार सख्त हो गई है।
पटाखे जलाने और खरीदने को लेकर नए नियम
दिवाली पर राजधानी की हवा को जहरीला होने से बचाने के लिए केजरीवाल सरकार की तरफ से पटाखे की खरीदी और जलाने को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। दिल्ली सरकार के पटाखों को लेकर जारी नियमों की जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि राजधानी (दिल्ली) में पटाखे खरीदने और जलाने वाले से 200 रुपये का तो जुर्माना वसूला जाएगा ही साथ ही उसे छह महीने कैद की सजा भी हो सकती है।
निर्माण, भंडारण और बिक्री पर भी सजा!
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री को लेकर भी बात करते हुए कहा कि ऐसा करने वालों से 5,000 रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है साथ ही उन्हें 3 साल की कैद भी हो सकती है। आगे गोपाल राय ने कहा कि दिवाली के शुभ मौके पर इस प्रतिबंधों का सख्ती से पालन हो सके इसके लिए कुल 408 दलों का गठन किया गया है।
