June 25, 2026

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जमानत मिलने के बाद भी आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किल नहीं हुई खत्म

नई दिल्ली। दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाला और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत मिल गई थी। अब एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अमानतुल्लाह खान को तलब किया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने अमानतुल्लाह खान को ताजा समन भेजकर 29 अप्रैल यानी सोमवार को बुलाया है। ईडी ने समन में कहा है कि अमानतुल्लाह खान मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचें। इससे पहले बीते हफ्ते ही अमानतुल्लाह खान से ईडी के अफसरों ने करीब 13 घंटे तक पूछताछ की थी। जिसके बाद अमानतुल्लाह खान ने खुद को गिरफ्तार किए जाने की बात कही थी, लेकिन ये दावा सही नहीं निकला।

अमानतुल्लाह खान और उनके सहयोगियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी ने दर्ज किया था। ईडी ने सीबीआई और दिल्ली पुलिस में दर्ज 3 केस के आधार पर ये मामला दर्ज किया था। ईडी का आरोप है कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड अध्यक्ष रहते वक्त अवैध भर्ती की और इससे बड़ी रकम हासिल कर सहयोगियों के नाम अचल संपत्ति खरीदी। अमानतुल्लाह और उनके कई सहयोगियों के यहां छापे भी पड़े थे। जिसमें अवैध हथियार भी बरामद किए गए थे।

अमानतुल्लाह खान को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पेश होने और 15000 रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत देने पर रिहा कर दिया था। अमानतुल्लाह खान इससे पहले राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनको अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था और आदेश दिया था कि वो ईडी के सामने पेश हों। इसके बाद ही अमानतुल्लाह खान ईडी के दफ्तर गए थे और वहां उनसे सवाल-जवाब हुए थे। अमानतुल्लाह खान का दावा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते वक्त उन्होंने नियमों का पालन और 2013 में आए नए वक्फ एक्ट के मुताबिक काम किया।