February 21, 2026

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सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अबु सलेम को दिया झटका

नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी गैंगस्टर अबु सलेम को राहत देने से मना कर दिया है। अबु सलेम ने 1993 मुंबई बम धमाका मामले में रिहाई की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। अबु सलेम ने याचिका में दलील दी थी कि प्रत्यर्पण की शर्तों के हिसाब से उसे 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने अबु सलेम की याचिका सुनने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नासिक जेल से मिले दस्तावेज के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अबु सलेम के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई का निर्देश देने से भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अबु सलेम के वकील से कहा कि आपको समाज का भला करने के लिए नहीं, बल्कि टाडा कानून के तहत सजा मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अबु सलेम के वकील से पूछा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के किस आदेश के खिलाफ आए हैं। अबु सलेम के वकील ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि पहली नजर में अबु सलेम की सजा को 25 साल नहीं हुए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रथम दृष्टया है। इसके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दें। अबु सलेम के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को 10 महीने से अवैध तौर पर हिरासत में रखा गया है। उसकी सजा 25 साल से ज्यादा नहीं हो सकती।

अबु सलेम के वकील ने कहा कि 25 साल पर जो कन्फ्यूजन है, वो गणित की त्रुटि है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बेंच से आग्रह किया कि बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल पुलिस के आईजी का हलफनामा देख लें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अबु सलेम के वकील से पूछा कि क्या नासिक जेल ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट दी है। इस पर उन्होंने कहा कि हां दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है, तो वो ही विचार कर फैसला लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अबु सलेम के वकील से कहा कि वो जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं कर सकता। अबु सलेम के वकील ने कहा कि तीन बार बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील कर चुके हैं। जल्दी सुनवाई के लिए कह दें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अबु सलेम को टाडा के तहत सजा मिली है। उसने समाज की भलाई का काम नहीं किया।

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