July 10, 2026

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ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से सशर्त राहत, टीएमसी के फ्रीज बैंक अकाउंट से पैसे निकालने की मिली अनुमति

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के फ्रीज बैंक खातों के मामले में पार्टी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आज कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पार्टी को प्रतिदिन के खर्चों के लिए बैंक खातों को ऑपरेट करने की अनुमति दे दी है। हालांकि अदालत ने इसके लिए एक शर्त भी रखी है। अदालत ने हाईकोर्ट के ही रिटायर्ड जज सुब्रत तालुकदार को स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया और उनकी ही निगरानी में टीएमसी को अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने का निर्देश दिया है। फिलहाल 30 सितंबर, 2026 तक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही अदालत ने टीएमसी को पुलिस जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है।

दरअसल टीएमसी के बागी गुट की शिकायत के आधार पर कोलकाता पुलिस साइबर सेल ने पार्टी के 3 बैंक खातों में लेन-देन पर रोक लगा दी थी। बागी गुट की ओर से बिधाननगर साइबर पुलिस थाने में शिकायत दी गई थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पार्टी के तीन एचडीएफसी बैंक खातों जो रकम जमा है वो कट मनी और अवैध वसूली के जरिए अर्जित की गई है। टीएमसी के कोषाध्यक्ष अरूप बिस्वास ने एचडीएफसी बैंक की सेंट्रल प्लाजा ब्रांच को चिट्ठी लिखकर टीएमसी का खाता फ्रीज करने की गुजारिश की थी।

अरूप बिस्वास ने अंदेशा जताया था कि पार्टी में जारी उथल पुथल के दौरान पार्टी दफ्तर में रखे पहले से साइन किए हुए बैंक चेकों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए खातों से सभी प्रकार के लेन-देन पर रोक लगानी चाहिए। बागी गुट की शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी इस मामले में जांच शुरू की। अभी एक दिन पहले गुरुवार को ही प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के तहत कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस के करीब 440 करोड़ रुपये के फंड वाले बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है।

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