इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने की मांग, अब तक 5 करोड़ ने भरा ITR
नई दिल्ली। 31 दिसंबर तक आपको वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न दाखिल कर देना है। इस बीच, सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले इस समयसीमा को बढ़ाने की गुहार लगा रहे हैं।
उनका कहना है कि रिटर्न भरने में साइट पर काफी दिक्कतों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। वहीं, इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी राहत देते हुए रिटर्न के वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी है। अब तक रिटर्न भरने के 120 दिन के भीतर ही वेरिफिकेशन करना होता था। वेरिफिकेशन को आप ऑनलाइन कर सकते हैं या अपनी रिटर्न दाखिल होने की रसीद का प्रिंट बेंगलुरु में सीपीसी को भेजकर भी वेरिफिकेशन कराया जा सकता है।
इस बीच, इनकम टैक्स विभाग ने बुधवार को जानकारी दी है कि अब तक 5 करोड़ लोगों ने रिटर्न दाखिल कर दिया है। बता दें कि कोरोना के कारण पहले ही व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2020-21 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 5 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 किया गया था। इस तारीख में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर आपने अगले दो दिन में रिटर्न दाखिल न किया, तो आपको 5000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग आपको इसके लिए नोटिस भी भेज सकता है। इससे आपको तमाम दिक्कतें हो सकती हैं।
इनकम टैक्स विभाग ने वहीं बताया है कि उसकी साइट ठीक से काम कर रही है। इसके लिए विभाग ने बुधवार शाम 5 बजे तक दाखिल किए गए रिटर्न की संख्या अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। ट्वीट में कहा गया है कि रिटर्न जमा करने की समयसीमा नजदीक आने के साथ आईटीआर की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 5.95 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए थे। तब इसके लिए 10 जनवरी 2021 तक समयसीमा बढ़ाई गई थी।
